पूरे देश में इन लोगों को कहीं नहीं देना होगा टोल टैक्स, सरकार ने जारी की लिस्ट Toll Tax

By Meera Sharma

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Toll Tax

Toll Tax: भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देशभर के टोल प्लाजा पर वाहन चालकों से टोल वसूलने के लिए स्पष्ट नियम बनाए हुए हैं। ये नियम वाहन के प्रकार, यात्रा की दूरी और यात्री की श्रेणी के आधार पर अलग-अलग हैं। जबकि अधिकांश वाहन चालकों को टोल भुगतान करना पड़ता है, वहीं कुछ विशेष श्रेणी के वाहन और व्यक्ति इस शुल्क से पूर्णतः मुक्त हैं। इन नियमों को समझना हर वाहन चालक के लिए आवश्यक है ताकि वे अपने अधिकारों और दायित्वों को जान सकें। टोल से वसूले गए पैसे का उपयोग सड़कों के रखरखाव और सुधार के लिए किया जाता है।

विशिष्ट व्यक्तित्वों के लिए टोल छूट

भारत के कुछ संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के वाहनों को टोल भुगतान से पूर्ण छूट प्राप्त है। इनमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, संसद सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल हैं। यह छूट इन पदों की गरिमा और उनकी सार्वजनिक सेवा को देखते हुए प्रदान की गई है। इन अधिकारियों के काफिले और सुरक्षा वाहन भी इस छूट के अंतर्गत आते हैं। हालांकि यह छूट केवल आधिकारिक यात्राओं के दौरान ही लागू होती है और इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इन वाहनों की पहचान के लिए विशेष नंबर प्लेट और पहचान चिह्न का उपयोग किया जाता है।

रक्षा और सैन्य वाहनों की विशेष व्यवस्था

देश की सुरक्षा से जुड़े सभी सैन्य और रक्षा विभाग के वाहनों को टोल टैक्स से पूर्ण मुक्ति प्राप्त है। इसमें सेना, नौसेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बलों के सभी वाहन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को भी यह सुविधा मिलती है। परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार विजेताओं के वाहन बिना किसी शुल्क के टोल प्लाजा से गुजर सकते हैं। यह व्यवस्था इन वीर योद्धाओं के त्याग और बलिदान के सम्मान में की गई है।

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आपातकालीन सेवाओं के लिए विशेष प्रावधान

आपातकालीन स्थितियों में काम आने वाले वाहनों को टोल भुगतान से छूट दी गई है। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाओं के वाहन बिना कोई शुल्क चुकाए टोल प्लाजा से गुजर सकते हैं। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि जीवन बचाने वाली सेवाओं में कोई देरी न हो। यदि किसी टोल प्लाजा पर इन वाहनों से शुल्क मांगा जाता है तो संबंधित चालक या अधिकारी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह नियम केवल आपातकालीन स्थितियों में ही लागू होता है, व्यक्तिगत उपयोग के दौरान ये वाहन भी टोल भुगतान के लिए बाध्य होते हैं।

सार्वजनिक परिवहन और दोपहिया वाहनों के नियम

राज्य सरकारों द्वारा संचालित सार्वजनिक बसों को टोल भुगतान से छूट प्राप्त है। यह व्यवस्था आम जनता को सस्ती और सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। इससे सार्वजनिक परिवहन की लागत कम रहती है और यात्रियों को किफायती दरों पर सेवा मिल सकती है। दोपहिया वाहनों के लिए भी विशेष व्यवस्था है, जहां उन्हें अधिकांश टोल प्लाजा पर निःशुल्क गुजरने की अनुमति है। यह नियम मोटरसाइकिल और स्कूटर चालकों के लिए बेहद उपयोगी है, क्योंकि ये वाहन सड़क पर कम स्थान घेरते हैं और कम नुकसान भी पहुंचाते हैं।

विशेष छूट और रियायती नियम

चौबीस घंटे के भीतर यदि कोई वाहन चालक दो बार एक ही टोल प्लाजा से गुजरता है तो उसे दूसरी बार पूरा टोल नहीं चुकाना पड़ता। इस स्थिति में एक बार की टोल राशि का डेढ़ गुना भुगतान करना होता है। यह नियम उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो नियमित रूप से एक ही मार्ग पर आवागमन करते हैं। सामान्य वाहनों के लिए टोल की दरें वाहन के प्रकार और यात्रा की दूरी के अनुसार निर्धारित होती हैं। भारी वाहन जैसे ट्रक और बसों पर अधिक टोल लगता है क्योंकि ये सड़कों को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं।

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अस्वीकरण: यह जानकारी सामान्य शिक्षा के उद्देश्य से दी गई है। टोल नियमों में समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं। यात्रा से पहले नवीनतम नियमों की जानकारी आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त करें। किसी भी विवाद की स्थिति में संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें।

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Meera Sharma is a talented writer and editor at a top news portal, shining with her concise takes on government schemes, news, tech, and automobiles. Her engaging style and sharp insights make her a beloved voice in journalism.

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